संभल हिंसा मामले में कोर्ट ने बड़ा और अहम फैसला सुनाया है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM) कोर्ट ने तत्कालीन सीओ और वर्तमान में ASP अनुज चौधरी समेत करीब 12 पुलिसकर्मियों पर FIR दर्ज करने के आदेश दिए हैं।

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यूपी के संभल जिले से इस वक्त की बड़ी खबर।

संभल हिंसा मामले में कोर्ट ने बड़ा और अहम फैसला सुनाया है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM) कोर्ट ने तत्कालीन सीओ और वर्तमान में ASP अनुज चौधरी समेत करीब 12 पुलिसकर्मियों पर FIR दर्ज करने के आदेश दिए हैं।

मामला 24 नवंबर 2024 का है, जब शाही जामा मस्जिद क्षेत्र में सर्वे के दौरान हिंसा भड़क गई थी। आरोप है कि हिंसा के दौरान एक किशोर को गोली लगी, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। युवक के पिता की याचिका पर सुनवाई करते हुए

CJM कोर्ट ने यह महत्वपूर्ण आदेश दिया है, जिसके बाद अब पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई का रास्ता साफ हो गया है।

24 नवंबर 2024… संभल के शाही जामा मस्जिद इलाके में सर्वे के दौरान हालात बेकाबू हो गए। हजारों की भीड़, पथराव और फायरिंग की घटनाएं सामने आईं। थाना नखासा क्षेत्र के अंजुमन चौराहे के पास

मोहल्ला खगूसराय निवासी यामीन ने कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। यामीन का आरोप है कि उनका बेटा आलम उस दिन जामा मस्जिद के पास पापे-बिस्कुट बेचने गया था,जहां पुलिस की गोली लगने से वह गंभीर रूप से घायल हुआ और बाद में उसकी मौत हो गई। पीड़ित पिता की याचिका पर सुनवाई के बाद

CJM कोर्ट ने तत्कालीन संभल सीओ और वर्तमान ASP अनुज चौधरी, पूर्व कोतवाल अनुज तोमर समेत 10 से 12 पुलिसकर्मियों के खिलाफ FIR दर्ज करने के निर्देश दिए हैं।

कोर्ट ने संभल कोतवाली पुलिस को मामले में FIR दर्ज कर निष्पक्ष जांच के आदेश दिए हैं।


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